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हाईकोर्ट का आदेश ताक पर रख कर दिए शिक्षकों के तबादले

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ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून एवं नैनीताल के मैदानी क्षेत्र के विद्यालयों में नहीं होने थे तबादले

गढ़ निनाद समाचार

देहरादून/नई टिहरी, 3 जनवरी 2020

शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट का आदेश ताक पर रखकर 150 से शिक्षकों के तबादले कर दिए। आदेश के अनुसार पर्वतीय जनपदों के दुर्गम क्षेत्रों में 70 फीसदी शिक्षकों के पद न भरे जाने तक चार जनपदों ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून एवं नैनीताल के मैदानी क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले नहीं होने थे, लेकिन विभाग की ओर से वर्तमान शिक्षा सत्र में इन जनपदों के मैदानी क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। जबकि इन चार जनपदों के मैदानी क्षेत्रों के लिए शिक्षकों से विकल्प स्वीकार्य नहीं किए जाने थे।

क्या था कोर्ट का कहना

उच्च न्यायालय के पारित आदेश 18 जून 2018 एवं माडिफिकेशन एप्लीकेशन में पारित आदेश 10 मई 2019 के अनुपालन में उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा तीन डी के अतिरिक्त अन्य प्रवक्ताओं के ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून एवं नैनीताल के मैदानी क्षेत्र के विद्यालयों में तबादलों के लिए विकल्प स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।   

केवल गंभीर बीमार शिक्षकों के हुए तबादले

प्रवक्ता और प्रिंसिपलों के इन चार जनपदों में तबादले नहीं किए गए, केवल उनके तबादले किए गए, जो गंभीर बीमार थे, लेकिन सहायक अध्यापक एलटी के तबादले किए गए हैं।


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