कथा: दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाला (भाग-4 )

कथा: दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाला (भाग-4 )
विक्रम बिष्ट
Please click to share News

स्वीकृति और भुगतान

विक्रम बिष्ट

विद्यार्थी के आय प्रमाण पत्र में अंकित आय  निर्धारित आय से अधिक हो या जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया हो अथवा विगत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो तो जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को स्थायी तौर पर निरस्त किया जा सकेगा। संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क की जानकारी भी देनी होती है। उल्लेखनीय है कि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से शुल्क लिया जाता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने के बाद ई-बिल पात्र विद्यार्थियों के सीबीएस खातों के विवरण के साथ कोषाधिकारी को ऑनलाइन भेजना होता है। कोषाधिकारी को छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे विद्यार्थी के खाते में करना होता है। इस योजना में छात्रवृत्ति एवं शुल्क क्षतिपूर्ति की धनराशि सीधे विद्यार्थियों के व्यक्तिगत खातों में भुगतान करने के दिशा-निर्देश केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी दशा में यह भुगतान शिक्षण संस्थान को नहीं किया जाएगा।

कल अवश्य पढ़िए– कथा: दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाला (भाग-5)


Please click to share News

Govind Pundir

Related News Stories