उत्तराखंड कैबिनेट के आज के महत्वपूर्ण फैसले

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गढ़ निनाद समाचार* 2 मार्च 2021।

गैरसैंण। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए वे इस प्रकार हैं।

*उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)(संशोधन) विधेयक, 2021 प्रख्यापित किया गया।

* उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1959)(संशोधन) विधेयक, 2021 प्रख्यापित किया गया।

* उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2018) में संशोधन किया गया।

* उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 की धारा 48 के अंतर्गत उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड में नामांकित सदस्यों की अर्हता निर्धारण हेतु नियमावली प्रख्यापित।

* ग्राम पंचायत सिरौली कला, जनपद उधम सिंह नगर को नगर पंचायत बनाये जाने को मंजूरी।

* प्रदेश के जनपद देहरादून में देवभूमि उत्तराख्ण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी विधेयक।

* हरिद्वार कुम्भ मेला-2021 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा की गयी कार्यवाही को मंजूरी।

* ग्राम पंचायत लालपुर जनपद उधम सिंह नगर को नगर पंचायत बनाये जाने को मंजूरी।

*श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालन हेतु पदों के सृजन को मंजूरी।

* प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर में सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी विधेयक।

* स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी आदि।


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Govind Pundir

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