उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की एसओपी में संशोधन, अब ये दुकानें भी खुलेंगी
देहरादून/नई टिहरी। सरकार ने कोविड कर्फ्यू की SOP में संशोधन करते हुए कुछ और दुकानों को भी खोलने का फैसला किया है। सरकार ने यह निर्णय व्यापारियों के दबाव में किया है।
सोमवार को प्रदेश उद्योग व्यापार समिति का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल के नेतृत्व में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से मिला। उसके बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सोमवार शाम को SOP में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए।
ये दुकानें भी खुलेंगी 8 और 11 जून को
संशोधित आदेश के अनुसार, 8 जून और 11 जून को बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेंट्स, सेनेटरी, स्टोन (मार्बल चिप्स), कारपेंटर, फर्नीचर व टिंबर मर्चेंट्स की दुकानें सुबह आठ बजे दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।
इनमें कोई बदलाव नहीं
पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी* विवाह समारोह में 20 सदस्य, आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी * राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी * गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटी पीसीआर की जरूरत नहीं, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी * सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी * स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराने की दुकानें, 09 जून और 14 जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी * ठेके हफ्ते में तीन दिन 09 जून,11 जून और 14 जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे। लेकिन बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।