उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से रोक हटाई, नया कार्यक्रम जारी करने का दिया आदेश

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को पूर्व निर्धारित चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाकर नया कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के मुद्दों पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण रोस्टर में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों के आरक्षण निर्धारण पर सवाल खड़े किए गए। डोईवाला ब्लॉक में 63% ग्राम प्रधान सीटें आरक्षित होने का भी जिक्र हुआ। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243 और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए सुनवाई जारी रखी।