चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का स्थानांतरण अनुचित-त्रिलोक नेगी
टिहरी गढ़वाल 8 जून 2023। उत्तराखण्ड चर्तुथ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ जनपद टिहरी गढ़वाल ने विभागों/कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का स्थानांतरण को अनुचित करार दिया है।
महासंघ के जिलाध्यक्ष त्रिलोक नेगी व महामंत्री पुष्कर सिंह नयाल ने जनपद के सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-79/ (02)/2023/0314 2012 दिनांक 18-अप्रैल 2023 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मान्यता प्राप्त संघो /परिसंघों के पदाधिकारियों एवं विभागों में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का स्थानांतरण न किये जाने का उक्त शासनादेश में उल्लेख किया गया है। क्योंकि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पद मृत घोषित हो चुके है। जिस कारण कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे।
नेता द्वय ने कहा कि महासंघ को विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जनपद के कतिपय विभागों / कार्यालयों के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उक्त शासनादेश को दरकिनार करते हुये चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के स्थानांतरण किये जा रहे है। तथा महासंघ यह भी अवगत कराना चाहता है कि उपरोक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को नाजायज परेशान न किया जाये केवल चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों द्वारा दिया गया अनुरोध प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए उन्हीं कर्मियों का स्थानान्तरण किये जाने का
प्रावधान है।