Ad Image

बड़ी खबर: प्रमोशन में आरक्षण समाप्त, वरिष्ठता-योग्यता के आधार पर प्रमोशन- सुप्रीम कोर्ट

बड़ी खबर: प्रमोशन में आरक्षण समाप्त, वरिष्ठता-योग्यता के आधार पर प्रमोशन- सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court of India
Please click to share News


गद निनाद समाचार 7 फरवरी 2020
नई टिहरी: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें उत्तराखण्ड के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर प्रमोशन का फैसला सुनाया है। जनरल ओबीसी एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी व निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

आज निर्णय में जनरल ओबीसी एसोसिएशन की जीत हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के ज्ञान चंद वाद में पारित आदेश दिनांक 1-4-2019 एवं पुनर्विचार आदेश दिनांक 15-11-2019 को निरस्त कर दिया गया है।

पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था नहीं होने की लड़ाई लड़ने वाले दीपक जोशी, वीरेन्द्र गुसाई, वी पी नौटियाल को बधाईयों का तांता लग गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब उत्तराखंड में रुके हुए प्रमोशन जल्द की जाने की उम्मीद जाग गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे लागू करना प्रदेश सरकार की बाध्यता हो जाएगी।

बताते चलें कि नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक अप्रैल 2019 को प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाने वाले आदेश को निरस्त कर दिया था। इस मामले में प्रदेश सरकार भी पक्ष है। सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ एसएलपी दाखिल की थी। सरकार की ओर से मशहूर वकील मुकूल रोहतगी ने पैरवी की। एससी एसटी इंप्लाइज की ओर से कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी।


Please click to share News

admin

Related News Stories