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अगर गरीब के हिस्से की निःशुल्क राशन ली तो होगी कार्रवाई

गढ़ निनाद न्यूज़*4 जुलाई 2020

नई टिहरी: जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जनपद के समस्त राशन कार्ड उपभोक्ताओं को एक महत्वपूर्ण अपील जारी करते हुए कहा है, कि वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी के कारण महामारी अधिनियम-1897, उत्तराखंड महामारी अधिनियम कोविड-19 रेगुलेशन-2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 लागू है। 

इस अवधि के दौरान आमजन को खाद सामग्री की कमी ना हो इस हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत (सफेद कार्ड व अंत्योदय कार्ड) पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट/प्रति माह उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 2014 में पन्द्रह हजार रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों का चयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत किया गया था। जिससे संबंधित परिवार विगत पांच वर्षों से लाभान्वित हो रहे हैं। 

यदि वर्तमान में ऐसे परिवारों की मासिक आय पन्द्रह हजार से अधिक हो गयी हो तो वे राष्ट्रीय खाद सुरक्षा के राशन कार्डो (सफेद/ गुलाबी) का समर्पण करते हुए अपना कार्ड एक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर जिला पूर्ति कार्यालय टिहरी गढ़वाल में जमा करवा सकते हैं। उक्त समर्पण कर्ता कार्डधारक की सालाना आय पांच लाख से कम होने पर उन्हें राज्य खाद्य योजना (पीला कार्ड) से लाभान्वित किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि उन्हीं राशन कार्ड धारकों को राशन निर्गत की जाएगी जिनके राशन कार्ड ऑनलाइन/आधार वैलिडेट हो चुके हैं। इस अपील के पश्चात भी यदि किसी उपभोक्ता द्वारा गरीब जन मानस हेतु जारी निशुल्क राशन का अपात्र होते हुए भी अवैध तरीके से उपयोग किया जाता है तो संबंधित उपभोक्ता का कार्ड निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।


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Govind Pundir

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