केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल तक ईडी से मांगा जवाब अगली सुनवाई 29 अप्रैल को संभव

केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल तक ईडी से मांगा जवाब  अगली सुनवाई 29 अप्रैल को संभव
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दिल्ली 15 अप्रैल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित राहत नहीं दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अब अदालत केजरीवाल के मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई कर सकती है।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई की जल्दी करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे 29 अप्रैल से पहले नहीं करने का निर्णय लिया।

केजरीवाल मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट रूम में शॉर्ट डेट के लिए दलीलें देते हुए जल्द सुनवाई की गुहार भी लगाई । जस्टिस संजीव खन्ना ने नोटिस जारी किया 29 अप्रैल के बाद ही होगी अगली सुनवाई 24 अप्रैल तक नोटिस का जवाब देना होगा 27 तक प्रतिउत्तर देना होगा। सिंघवी ने कहा कि अभी तक जितने भी आरोपपत्र दाखिल किए गए है उसमें केजरीवाल का नाम कहीं भी नही है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को कहा कि आप अपनी दलीलें, बहस के लिए बचा कर रखें। सिंघवी ने कहा कि उनको चुनाव में प्रचार भी करना है।

बता दें कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी उस याचिका को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया गया था।

अदालत ने कहा था कि केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने से जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था।


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Garhninad Desk

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