उत्तराखंड में पंचायत चुनाव 2025 की अधिसूचना जारी, 12 जिलों में दो चरणों में होगा मतदान

देहरादून/ टिहरी। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 की अधिसूचना 21 जून 2025 को जारी की है। प्रदेश के 12 जनपदों में यह चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे, जिसमें जनपद हरिद्वार को शामिल नहीं किया गया है। आयोग ने इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम और विकास खंडों के चक्रवार निर्धारण की जानकारी भी सार्वजनिक की है। पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण व्यवस्था 21 जून 2025 से प्रभाव में आ गई है, जो कि अंतिम चुनाव परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।
निर्वाचन कार्यक्रम के प्रथम चक्र में नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून 2025 तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 जुलाई निर्धारित की गई है, जिसके बाद 3 जुलाई को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 10 जुलाई 2025 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, और मतगणना 19 जुलाई को की जाएगी।
द्वितीय चक्र का मतदान 15 जुलाई 2025 को होगा और उसकी मतगणना भी प्रथम चक्र की तरह 19 जुलाई 2025 को ही कराई जाएगी। प्रत्येक चक्र के अंतर्गत विकास खंडों का निर्धारण कर लिया गया है। टिहरी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत पहले चक्र में जौनपुर, प्रतापनगर, थौलधार, जाखणीधार एवं भिलंगना विकास खंड शामिल किए गए हैं, जबकि दूसरे चक्र में कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर और चंबा खंड शामिल किए गए हैं। देहरादून जनपद में चकराता, कालसी और विकासनगर पहले चक्र में जबकि डोईवाला, रायपुर और सहसपुर दूसरे चक्र में सम्मिलित हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने समस्त जिला मजिस्ट्रेटों तथा पंचायत अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में पदों के आरक्षण की स्थिति तथा निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण तैयार कर 23 जून 2025 तक प्रकाशन करें और संबंधित सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करें। यह विवरण स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा ताकि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
निर्वाचन की प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के तहत संपन्न होगी, जिसमें पंचायतों के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का निर्वाचन समयबद्ध और निष्पक्ष रूप से कराया जाएगा। जनपद हरिद्वार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अलग समय पर घोषित की जाएगी।