उत्तराखंड में पंचायत चुनाव प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक स्थगित: हाईकोर्ट के आदेश का पालन

टिहरी, 24 जून 2025 । उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश के अनुपालन में राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया और अन्य कार्यवाहियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। यह निर्णय हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण नियमावली की अधिसूचना को लेकर दिए गए निर्देशों के बाद लिया गया है।
उच्च न्यायालय ने 23 जून 2025 को रिट याचिका (गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य) में आदेश पारित किया था कि राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण नियमावली विधिवत अधिसूचित नहीं की गई है। इसके चलते आरक्षण निर्धारण और उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। 24 जून 2025 को राज्य सरकार के अनुरोध पर एक अन्य रिट याचिका (दीपक किरोला बनाम उत्तराखंड राज्य, संख्या 416/2025) में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं की अगली सुनवाई के लिए 25 जून 2025 की तारीख निर्धारित की है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जून 2025 को जारी अधिसूचना में संविधान के अनुच्छेद 243-2 के तहत 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में ग्राम पंचायत सदस्यों, प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके तहत 25 से 28 जून 2025 तक (सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे) नामांकन और आगे की प्रक्रिया निर्धारित थी।हाईकोर्ट के आदेश के कारण आरक्षण और पद आवंटन की स्थिति अस्पष्ट होने से नामांकन और अन्य चुनावी प्रक्रियाएं संभव नहीं हो सकीं। आयोग ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के अगले आदेश तक कोई कार्यवाही नहीं होगी।यह स्थगन उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर असर डालेगा। सभी पक्षों की निगाहें अब 25 जून की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले में अगला निर्णय लिया जाएगा।