पंचायत चुनाव 2025 के दौरान मतदान केंद्रों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित

टिहरी गढ़वाल। मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के अंतर्गत स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर धूम्रपान को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत COTPA ACT-2003 की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी/पंचस्थानी टिहरी गढ़वाल द्वारा 1301 “धूम्रपान निषेध” पोस्टर तैयार कर विभिन्न मतदान केंद्रों एवं परिसरों में चस्पा किए जाने हेतु वितरित किए गए हैं।