हाईकोर्ट ने केदारनाथ में लापता लोगों को खोजने के लिए वाडिया संस्थान से मांगे तकनीकी सुझाव

हाईकोर्ट ने केदारनाथ में लापता लोगों को खोजने के लिए वाडिया संस्थान से मांगे तकनीकी सुझाव
Please click to share News

हाईकोर्ट ने केदारनाथ में लापता लोगों को खोजने के लिए वाडिया संस्थान से मांगे तकनीकी सुझाव

नैनीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ में लापता लोगों को खोजने के लिए वाडिया संस्थान से मांगे तकनीकी सुझाव: नोटिस भी किया जारी।

नैनीतालः नैनीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ आपदा में लापता लोगों को खोजने के लिए वाडिया संस्थान से मांगे तकनीकी सुझाव मांगें हैं साथ ही इज़ मामले में नोटिस भी किया जारी किया है। केदारनाथ आपदा में लापता 3075 श्रद्धालुओं का अभी तक पता नही लग पाया है। उनका पता लगाने के लिए देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान को तकनीकी सुझाव पेश करने को कहा है। 

सूत्रों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने यह निर्देश दिल्ली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम की जनहित याचिका की सुनवाई के बाद बुधवार को जारी किए हैं।  कोर्ट ने इससे पहले सरकार एवं याचिकाकर्ता से इस मामले में हलफनामे के माध्यम से तकनीकी सुझाव पेश करने के निर्देश दिए थे। वहीं सरकार की ओर से विगत 4 सितम्बर को पेश जवाब में कहा गया कि केदारनाथ आपदा में 3075 लोग लापता हैं और उनका पता लगाने के लिए सरकार के पास किसी प्रकार की विशेषज्ञ तकनीक नहीं है। मलबे के ढेर के नीचे मानव अवशेषों का पता लगाना नामुमकिन है।

इसके बाद कोर्ट ने स्वयं याचिकाकर्ता को इस मामले में तकनीकी सुझाव पेश करने के निर्देश जारी किए थे। याचिकाकर्ता की ओर से जवाब पेश किया गया और कहा कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून से लापता श्रद्धालुओं एवं मलबे के ढ़ेर में दबे लोगों के अवशेषों का पता लगाने के लिए तकनीकी सुझाव मांगा जा सकता है। इसके बाद अदालत ने संस्थान को नोटिस जारी कर सुझाव पेश करने को कहा है कि लापता लोगों को खोजने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वह वाडिया संस्थान को 2 सप्ताह के अंदर नोटिस की तामीली करवाए। इसके साथ ही उसे 4 नवम्बर तक सुझाव पेश करने को कहा गया है।

बता दें कि उच्च न्यायालय ने नवम्बर, 2016 में राज्य सरकार को आपदा में लापता लोगों का पता लगाने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने मई 2017 में शवों को खोजने के लिए विशेषज्ञों के 5 विशेष जांच दलों का गठन किया था। दिल्ली निवासी अजय गौतम ने केदारनाथ आपदा के बाद जून 2013 में एक जनहित याचिका दायर कर न्यायालय से केदारनाथ आपदा में लापता लोगों को खोजने एवं उनके हिन्दू रीति रिवाज से दाह संस्कार करने को लेकर सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 4 नवम्बर को होगी।


Please click to share News

admin

Related News Stories