कोरोना को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, क्वारंटाईन/ आइसोलेशन केंद्र हेतु कई होटल/गेस्ट हाउस किए अधिग्रहित

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जिलाधिकारी ने कहा अधिकारी मुख्यालय न छोड़ें ,मोबाइल 24 घंटे रखें ऑन वरना होगी कार्रवाई

गढ़ निनाद समाचार।

नई टिहरी, 20 अप्रैल 2021। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के चलते संक्रमण की संभावित वृद्धि के दृष्टिगत जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के कई होटल/गेस्ट हाउस क्वारंटाईन/आइसोलेशन केंद्र बनाये जाने हेतु अधिग्रहित किए हैं।

इनमें गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड धनोल्टी गेस्ट हाऊस, चम्बा स्थित होटल क्लासिक हिलटाॅप व होटल टीसीआर भौणाबागी, नरेन्द्रनगर स्थित उप जिला चिकित्सालय,ऋषिलोक रिजार्ट मुनीकीरेती गढ़वाल मण्डल विकास निगम को क्वारंटाईन/ आईसोलेशन केन्द्र बनाये जाने हेतु अधिग्रहित किया गया है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सतर्क रहें तथा अवकाश के दिनों में भी मुख्यालय न छोड़ें और अपना मोबाइल ऑन/एक्टिव रखें, अन्यथा आदेशों के उल्घन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005, एपीडैमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं भारतीय दण्ड सहिंता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


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Govind Pundir

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