उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू

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9, 11 व 14 जून को सुबह आठ बजे से दिन 1 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ाया गया है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा इसके विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

कर्फ्यू के दौरान पुराने आदेश उसी तरीके से प्रभावी होंगे।  8 जून से 15 जून के बीच कोरोना कर्फ्यू में जिलों के जिलाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति व परिस्थिति का आकलन करने के बाद छूट देने के अधिकार दिए गए हैं। 

इस बार खास बात यह है कि शराब की दुकानें तीन दिन याने 9, 11 व 14 जून को सुबह 8 से 1 बजे दिन तक खुली रहेंगी।वहीं बुकसेलर, राशन, किराने की दुकानें 9 व 14 जून को सुबह 8 से 1 बजे तक खुली रहेंगी।

राज्य में कोरोना कर्फ़्यू दिनांक 8 जून प्रातः 06 बजे से दिनांक 15 जून  प्रातः 06 तक प्रभावी रहेगा।  इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित

दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID 19 संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।कोरोना कर्फ़्यू के मध्य वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।

COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ़्यू अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को RT PCR Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी। शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।


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Govind Pundir

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