सड़क पर यह ” सायरन” नहीं सुना तो कटेगा 10000 का चालान, पढ़ें यह नियम

सड़क पर यह ” सायरन” नहीं सुना तो कटेगा 10000 का चालान, पढ़ें यह नियम
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नई दिल्ली, 1 जून 2021। गनिस। केंद्र सरकार ने नए ट्रैफिक नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। सड़क पर अगर आपकी सावधानी जरा सी हटी और आपने एक चूक कर दी तो आपको लेने के देने पड़ सकते है। कहने का मतलब है कि आगर आपने सड़क पर यह ‘आवाज’ याने सायरन नहीं सुना तो सीधा दस हजार का चालान कटेगा।

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जुर्माने की राशि को पहले के मुकाबले काफी बढ़ा दिया गया है। अब आपका चालान लाखों रुपए का भी कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आपने वाहन चलाते समय एंबुलेंस की आवाज नहीं सुनी और उसका रास्ता रोकने या उसे ओवरटेक करने की कोशिश की तो नियम के अनुसार अब आपके ऊपर सीधा 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। जबकि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। 

इसलिए अब सड़क पर चलते समय एंबुलेंस या किसी इमर्जेंसी व्हीकल की आवाज (सायरन) जैसे ही सुनें आप तुरंत उसे रास्ता देने के लिए किनारे हट जाएं इसी में समझदारी है। 

यही नहीं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के अनुसार अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते है हुए पकड़े जाते है तो पहली बार आपके ऊपर 1000-2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है वहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। 

इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। 

सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर चेतावनी जारी की थी। वहीं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते है तो आपको पहली बार ऐसा करने पर दस हजार का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है।


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Govind Pundir

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