हत्यारोपी को आजीवन कारावास, कीर्तिनगर क्षेत्र का है मामला

हत्यारोपी को आजीवन कारावास, कीर्तिनगर क्षेत्र का है मामला
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नई टिहरी। टिहरी पुलिस की सजगता के चलते आज एक हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 13 मई 2020 को श्री मकान सिंह पुत्र स्व0 श्री दरबान सिंह रावत नि0 मंगसू चौरास कोतवाली कीर्तिनगर द्वारा कोतवाली कीर्तिनगर पर अपने पुत्र नवीन की गुमशुदगी दर्ज करायी थी। यह बात प्रकाश में आयी कि दिनांक 8.5.2020 को वादी का पुत्र नवीन अभियुक्त मोहित बिष्ट उर्फ राहुल के साथ उसके डम्पर में बैठकर ऋषिकेश के लिये गया था । परन्तु उसके बाद से नवीन का कुछ पता नहीं चला।

फिर मोहित बिष्ट द्वारा विवेचना के दौरान यह बात बतायी गयी कि नवीन उसके साथ दिनांक 8.5.2020 को ऋषिकेश के लिये गया था और रास्ते मे पन्त गदेरे के पास उतर गया था। दिनांक 17.5.2020 को मोहित बिष्ट उर्फ राहुल से पुलिस द्वारा कोतवाली कीर्तिनगर द्वारा पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा यह बात बतायी गयी कि दिनांक 8-5-2020 को नवीन का फोन उसके पास आया था कि नवीन को ऋषिकेश जाना है तथा अभियुक्त मोहित को भी ऋषिकेश ईंट लेने के लिये जाना था। और दोनों लोग चौरास से ऋषिकेश के लिये चले थे, नवीन के पास कुछ पैसे भी थे, जिन्हें देखकर मोहित को लालच आ गया था, औऱ महादेव चट्टी के पास मोहित ने गाडी रोक दी जहां पर नवीन तथा मोहित गाड़ी से नीचे उतर गये, व दोनों में किसी बात को लेकर झगडा हुआ नवीन खाई की तरफ खडा था और मोहित विष्ट ने नवीन को लात मार कर खाई में गिरा दिया जो की पथरीली गहरी खाई थी जिसमें नवीन के गिरने के बाद कोई आवाज या हलचल नही हुयी जिससे मोहित को महसूस हुआ की वो मर गया है ।

उसके बाद मोहित गाडी लेकर ऋषिकेश चला गया था और जब नवीन के घरवालों व पुलिस द्वारा मोहित से नवीन के बारे मे पूछा तो मोहित ने नवीन के साथ जाने की बात से मना कर दिया था कि नवीन उसके साथ नहीं गया था। इस सूचना पर गुमशुदगी उपरोक्त को तत्काल मु0अ0सं0 7/20 धारा – 302.201 भा0द0वि0 में तरमीम किया गया हत्या के खुलासे के लिए पुलिस द्वारा हजारों नंबरों की CDR खंगाली गई व सैकड़ो लोगों से पूछताछ की गई व0उ0नि0 रमेश कुमार सैनी मय फोर्स के अभियुक्त के बताये अनुसार अभियुक्त के साथ स्थान महादेव चट्टी थाना देवप्रयाग टिहरी गढवाल पर पहुंचे। जहां पर महादेव चट्टी के पास मुख्य सड़क पर अभियुक्त मोहित बिष्ट की निशादेही पर तमाम मौजूदा गवाहों के सामने मुख्य मार्ग देवप्रयाग–ऋषिकेश मार्ग पर महादेव चट्टी के पास जहां पर करीब 200 मीटर गहरी खाई है से मृतक नवीन की चप्पलें व नवीन का शब अभियुक्त मोहित बिष्ट की निशादेही पर बरामद किया गया।

मृतक के भाई ने शव की शिनाख्त अपने भाई नवीन के रूप में की व अन्य परिजनों द्वारा भी शिनाख्त की गयी, दिनांक 18.5.2020 अभियुक्त मोहित बिष्ट उर्फ राहुल को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विवेचना के दौरान मृतक के बिसरे को परीक्षण हेतू विधिविज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतू भेजा गया, तथा मृतक के डीएनए सैम्पल से मिलान हेतू मृतक के माता कान्ति देवी व पिता मकान सिंह का डीएनए सैम्पल लिया गया जिसे परीक्षण हेतु विधिविज्ञान प्रयोग शाला भेजा गया था पीएम रिपोर्ट ,मोबाईल नम्बरों की सीडीआर ,FSL की डीएनए रिपोर्ट चिकित्सक के बयान व चौरास से नवीन का मोहित के साथ जाना व गवाह मनीष निजवाला व सुभाष द्वारा नवीन को मोहित के साथ जाते हुये देखना व रास्ते मे सूरज चौहान द्वारा दोनों को साथ में देखना व पप्पू ईंट सप्लायर के यहां मोहित बिष्ट का दिनांक 9.5.2020 की सुबहः अकेले पहुंचना ।इन सभी तथ्यों से यह बात स्पष्ट थी कि अभियुक्त मोहित बिष्ट उर्फ राहुल द्वारा ही दिनांक 8.5.2020 को नवीन रावत की हत्या की गयी, और घटना के साक्ष्यों को छुपाता रहा, व नवीन के घरवालों व पुलिस को गुमराह करता रहा।

लेकिन टिहरी पुलिस की सटीक तफ्तीश से अभियुक्त मोहित बिष्ट उर्फ राहुल के विरूद्ध जुर्म धारा 302.201 भा0द0वि0 में सभी तथ्यों और विवेचना के आधार पर माननीय न्यायालय ADJ टिहरी गढ़वाल की कोर्ट ने आज दिनाक 18.6.22 को अपना निर्णय सुनाया और, अभियुक्त मोहित बिष्ट को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

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Govind Pundir

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