विधानसभा निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की दी जानकारी

विधानसभा निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की दी जानकारी
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नई टिहरी। विधानसभा निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने जनपद के सभी अर्ह नागरिकों के नाम मतदाता सूची शामिल करने पर जोर देते हुए नवंबर माह में होने वाले पुनरीक्षण कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। 

बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का 1 नवंबर 2022 को जनपद में अवस्थित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत के समस्त मतदेय स्थलों में आलेख्य प्रकाशन किया जा चुका है। 

उक्त कार्य के सम्पादनार्थ बीएलओ 01 से 30 नवंबर तक दावे, आपत्तियां ली जाएगी। सभी मतदेय स्थलों पर 13 व 14 तथा 27 व 28 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी बीएलओ विशेष अभियान तिथियों पर अपने-अपने मतदेय स्थल में पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक उपस्थित रहेंगे।  

ऐसे अर्ह भारतीय नागरिक जो 01.01.2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो रहें है और उनके नाम वर्तमान फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं हैं, के नाम दर्ज करने हेतु फार्म-6 में आवेदन संबंधित BLO / ERO / AERO को प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रवासी भारत वासियों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने हेतु फार्म-6ए में आवेदन कर सकते है तथा वर्तमान फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में दर्ज किसी मतदाता की मृत्यु स्थानान्तरण आदि कारणों से सामान्यतः निवासी न रहने के कारण नाम को मतदाता सूची से पृथक करने हेतु फार्म-7 में किसी नाम / फोटो पहचान पत्र में अंकित अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध करने तथा खोये हुये एवं नष्ट हुये फोटो पहचान पत्रों के स्थान पर द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु फार्म-8 में आवेदन कर सकते हैं । विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत किसी एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल में नाम परिवर्तन हेतु फार्म 8ए में आवेदन कर सकते हैं ।

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, शुद्ध कराने नियमानुसार नाम हटाने एवं शिफ्ट करने के लिए VOTER HELP LINE तथा www.nvsp.in पर ऑनलाईन आवेदन या अपना नाम सर्च कर सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-17 के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में तथा धारा-18 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नही हो सकता है। 

उन्होंने बताया कि सभी फार्म प्रत्येक मतदेय स्थल, उप जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

अतः ऐसे समस्त अर्ह भारतीय नागरिकों विशेषकर 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी युवक / युवतियों, महिलाओं व दिव्यांग जनों से अनुरोध है कि कृपया उक्त अवधि में अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम की पुष्टि प्रकाशित आलेख्य निर्वाचक नामावली में कर लें। यदि वर्तमान प्रकाशित मतदाता सूची में आपका अथवा आपके के परिवार के किसी सदस्य का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का नाम उक्त नियत अवधि में अपने BLO के पास फार्म जमा कर या ऑनलाइन आवेदन कर अपने सामान्यतः निवास करने वाले स्थान पर अवश्य सम्मिलित करवा लें । 

जो मतदाता क्षेत्र से चले गये हैं उनके नाम मतदाता सूची से हटवाने में भी BLO का सहयोग करें। उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी / शिकायत / सुझाव हेतु इस कार्यालय के टोल फ्री नंबर 1950 पर  कर सकते हैं।


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Govind Pundir

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